बिहार में राशन कार्ड में नाम कैसे चेंज करें, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप

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नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं और अपने राशन कार्ड में किसी का नाम चेंज करवाना चाहते हैं और इसके लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं तो अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बिहार सरकार ने राशन कार्ड में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है, जिससे आप घर बैठे ही अपने राशन कार्ड में जरूरी सुधार कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बिहार में राशन कार्ड में नाम कैसे चेंज करें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।

बिहार में राशन कार्ड में नाम कैसे चेंज करें? नया अपडेट

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सब्सिडी दर पर अनाज मिलता है। इसके लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड। बिहार में लाखों परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं।

अब बिहार राज्य के सभी राशन कार्ड धारक ऑनलाइन माध्यम से अपने राशन कार्ड में नाम, पता या अन्य आवश्यक विवरण को अपडेट कर सकते हैं। सरकार की तरफ से यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त है और इसके लिए आपको सिर्फ अपने राशन कार्ड नंबर की जरूरत होगी।

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Ration Card Update Bihar Online 2025

दोस्तों कई बार ऐसी परिस्थितियों आ जाती है जिसमें राशन कार्ड में बदलाव करवाना जरूरी हो जाता है, जैसे कि –

  • शादी के बाद नया नाम जोड़ना
  • परिवार में किसी का निधन हो जाना
  • बच्चों का नाम जोड़ना
  • नाम की स्पेलिंग में गलती होना
  • या किसी सदस्य का नाम हटाना

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है बिहार में राशन कार्ड में नाम कैसे चेंज करें? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

बिहार में राशन कार्ड में नाम बदलने के तरीके

बिहार में राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दो तरीके हैं:

1. ऑनलाइन माध्यम से (RTPS पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए)
2. ऑफलाइन माध्यम से (नजदीकी जन सेवा केंद्र / प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जाकर)
दोनों प्रक्रियाओं के बारे में हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे।

1. बिहार में राशन कार्ड में नाम कैसे चेंज करें ऑनलाइन

बिहार सरकार ने राशन कार्ड सेवाओं को डिजिटल बना दिया है। आप घर बैठे ही नाम एड/डिलीट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने का तरीका (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

1. सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट [RTPS Bihar Portal](http://serviceonline.bihar.gov.in/) पर जाएं।
2. यहां “Apply Online” सेक्शन में जाएं और “Ration Card Services” पर क्लिक करें।
3. अब Add/Remove Member in Ration Card का विकल्प चुनें।
4. अपना जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें।
5. आधार कार्ड से लॉगिन करें।
6. अब जिस सदस्य का नाम जोड़ना या हटाना है, उसकी डिटेल्स भरें।
7. आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें (जैसे – आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि)।
8. सबमिट करने के बाद आपको Acknowledgement Receipt मिल जाएगी।
9. कुछ ही दिनों में आपके आवेदन की जांच होगी और नाम अपडेट हो जाएगा।

2. बिहार में राशन कार्ड में नाम कैसे चेंज करें ऑफलाइन

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या आप ऑफलाइन प्रक्रिया आसान समझते हैं तो अपने पास के जन सेवा केंद्र (CSC) या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते हैं।

राशन कार्ड से नाम हटाने का तरीका (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

1. अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय जाएं।
2. वहां से राशन कार्ड सुधार फॉर्म (Ration Card Correction Form) प्राप्त करें।
3. फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें।
4. जिनका नाम जोड़ना/हटाना है, उनके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाएं।
5. फॉर्म जमा करते समय अधिकारी आपको रसीद देंगे।
6. सत्यापन के बाद बदलाव हो जाएगा और नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

Ration Card Correction Documents Bihar

नाम जोड़ने या हटाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज लगाने होते हैं।

नाम जोड़ने के लिए

  • आधार कार्ड (जिसका नाम जोड़ना है)
  • जन्म प्रमाण पत्र (बच्चों के लिए)
  • विवाह प्रमाण पत्र (शादी के बाद पत्नी का नाम जोड़ने हेतु)
  • निवास प्रमाण पत्र

नाम हटाने के लिए

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर सदस्य का निधन हो गया है)
  • तलाक प्रमाण पत्र (जरूरत पड़ने पर)
  • आधार कार्ड की कॉपी (जिसका नाम हटाना है)

नाम बदलने में लगने वाला समय


ऑनलाइन प्रक्रिया में आमतौर पर 10-15 दिन लगते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया में यह समय 15-30 दिन तक हो सकता है, यह आपके ब्लॉक/ऑफिस की कार्यवाही पर निर्भर करता है।

नाम बदलने के फायदे

1. पात्र परिवार के सभी सदस्य राशन सुविधा का लाभ उठा पाते हैं।
2. डुप्लीकेट या गलत नाम हटने से राशन की सही मात्रा मिलती है।
3. सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलता है।
4. परिवार की स्थिति का सही रिकॉर्ड सरकार के पास रहता है।

FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. क्या राशन कार्ड में नाम बदलने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?

A. नहीं, यह सेवा मुफ्त है, लेकिन जन सेवा केंद्र (CSC) में फॉर्म भरने और ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए 20-30 रुपये तक सर्विस चार्ज लिया जा सकता है।

Q. क्या मोबाइल से खुद भी नाम बदल सकते हैं?

A. हां, RTPS पोर्टल मोबाइल पर भी खुलता है और वहीं से आप नाम जोड़ने/हटाने का आवेदन कर सकते हैं।

Q. अगर नाम अपडेट नहीं हुआ तो क्या करें?

A. आप अपने ब्लॉक के आपूर्ति पदाधिकारी (Supply Officer) से संपर्क करें और आवेदन रसीद दिखाएं।

Q. बच्चों का नाम राशन कार्ड में कब जोड़ना चाहिए?

A. बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र मिलने पर तुरंत आवेदन करना चाहिए ताकि राशन का पूरा लाभ मिल सके।

Q. क्या आधार कार्ड अनिवार्य है?

A. हां, राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, बिना आधार के नाम नहीं जुड़ सकता।

निष्कर्ष:

बिहार में राशन कार्ड में नाम बदलना अब काफी आसान हो गया है। आप चाहे तो ऑनलाइन RTPS पोर्टल से खुद अपडेट कर सकते हैं या फिर पास के जन सेवा केंद्र/सप्लाई ऑफिस में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सही डॉक्यूमेंट्स और पूरी जानकारी के साथ आवेदन करने पर यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है।

अगर आप भी अपने राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ना या हटाना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और सरकारी सुविधा का सही लाभ उठाएं।

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