Vivah Sahayata Yojana Jharkhand 2025: विवाह सहायता योजना झारखंड

Rate this post

झारखंड के श्रमिकों के लिए “विवाह सहायता योजना झारखंड” बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को “निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना” के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ती मंहगाई के कारण एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक को परिवार चलाने के साथ-साथ अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे जमा करना काफी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना को शुरू किया गया है। अपनी बच्ची की विवाह के लिए श्रमिक इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।

Vivah Sahayata Yojana Jharkhand क्या है?

विवाह सहायता योजना झारखंड राज्य के गरीब एवं कमजोर आय वर्ग श्रमिकों की बालिकाओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना राज्य के श्रमिकों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ऐसे श्रमिक परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और उन्होंने अपना पंजीकरण झारखंड बिल्डिंग एवं अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में करा रखा है।

ऐसे परिवार की बालिकाओं को सरकार इस योजना के तहत 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। विवाह सहायता योजना झारखंड का लाभ कोई भी श्रमिक जिन्होंने अपना पंजीकरण कराया हुआ है वे अपनी दो बालिकाओं के विवाह के लिए प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है? क्या पात्रता है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? इन सब के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। सरकारी योजनाओं से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Vivah Sahayata Yojana का विवरण

विवरणजानकारी
योजना का नामविवाह सहायता योजना, झारखंड
वित्तीय सहायता
₹30,000 (तीस हजार रुपये)
पात्रताझारखंड का निवासी
पंजीकृत श्रमिक
आयु सीमा18-60 वर्ष
आवश्यक दस्तावेज़आधार कार्ड
आवासीय प्रमाण
ईश्रम कार्ड
शादी का प्रमाण पत्र
पंजीकरण बोर्डझारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (JBOCW)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन

विवाह सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा विवाह सहायता योजना झारखंड को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब श्रमिक परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु सहयोग प्रदान करना है। क्योंकि राज्य में ऐसे बहुत से श्रमिक परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने एवं आय का कोई बेहतर स्रोत नहीं होने के कारण वह अपनी बेटियों के विवाह हेतु पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं और विवाह के समय लिए लोन या कर्ज लेते हैं। और ऐसे परिवारों की कन्याओं के विवाह में होने वाले खर्चे से परिवार को राहत पहुंचाने करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

Vivah Sahayata Yojana की विशेषताएं

प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को उनके बच्ची की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है l

योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिक को झारखंड सरकार द्वारा 30,000 एक मुश्त शादी में होने वाले खर्च के लिए दिए जाते हैं।
यह लाभ केवल निर्माण श्रमिक के दो बच्चियों की शादी पर ही दिए जाएंगे।

इस योजना का लाभ दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तभी प्रदान किया जाता है।

निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ केवल उसी निर्माण श्रमिक को मिलेगा जिसका पंजीकरण झारखंड बिल्डिंग एवं अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में होगा और 3 वर्षों से बोर्ड में अंशदान दे रहा होगा।

Vivah Sahayata Yojana के लाभ

विवाह सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के बारे में बात करें तो निर्माण श्रमिक द्वारा अपने बच्चियों की शादी करने पर आर्थिक सहायता के रूप में 30000 रुपए एकमुश्त दिए जाते हैं।

यह धनराशि निर्माण श्रमिक के बच्चियों की शादी के लिए दिए जाएंगे।

यह आर्थिक लाभ केवल निर्माण श्रमिक के दो बच्चियों को ही शादी के लिए दिए जाएंगे।

इस योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं को 30 हजार रूपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

Vivah Sahayata Yojana आवेदन हेतु पात्रता

विवाह सहायता योजना झारखंड के तहत आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है।
विवाह सहायता योजना के लिए झारखंड सरकार ने कन्या की आयु की पात्रता 18 वर्ष या इससे ऊपर रखी है।

यानि कि दुल्हे 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र योजना के तहत आवेदन करते वक्त होना अनिवार्य होगा।

पात्र लाभार्थी झारखंड श्रमदान पोर्टल पर जाकर विवाह सहायता योजना झारखंड के तहत आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन हेतु दस्तावेज

  • झारखंड के निवासी होने का प्रमाण पत्र
  • ई श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या
  • आधार कार्ड
  • दूल्हा, दुल्हन का आधार कार्ड
  • दूल्हा और दुल्हन की आयु का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की जानकारी
  • शादी का प्रमाण पत्र
  • विवाह सहायता योजना झारखंड

Vivah Sahayata Yojana Jharkhand आवेदन

  • निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। विवाह सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखंड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टोर्स को फॉलो कर सकते हैं।
  • सर्वप्रथम आवेदक को श्रमदान पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर होना आवश्यक होगा जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजना की सूची में से झारखंड निर्माण श्रमिक विवा सहायता योजना का चयन करना होगा।
  • अब आपके सामने विवाह सहायता योजना झारखंड आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
  • भाग में मांगे गए सारी जानकारी को सही-सही भरना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही विवाह सहायता योजना झारखंड का आवेदन पत्र जमा हो जाएगा।
  • आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र की संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी।
  • पात्र पाए गए पात्र लाभार्थी को विवाह सहायता की धनराशि उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में एकमुश्त हस्तांतरित कर दी
  • जाएगी।

Vivah Sahayata Yojana ऑफलाइन आवेदन

विवाह सहायता योजना झारखंड ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को अपने क्षेत्र के ब्लॉक या जिला कल्याण विभाग में सभी दस्तावेजों के साथ जाना होगा। वहाँ से आपको विवाह सहायता योजना झारखंड का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।

आवेदन फॉर्म मैं पूछी गई सारी जानकारी को सही-सही भरना होगा और फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को अटैच करके उस विभाग में ही जमा कर देना होगा। उसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके जमा किए हुए दस्तावेजों के सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद ही आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।

निष्कर्ष:-

दोस्तों इस लेख में हमने विवाह सहायता योजना झारखंड के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ आप ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं।

अगर यह लेख आपको पसंद आया हो तो कृपया अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट के द्वारा हमें जरूर अवगत कराएं। और किसी तरह का कोई सवाल अगर आपके मन में इस लेख से संबंधित है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, धन्यवाद!

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment