Rajasthan Vidhwa Pension Yojana: विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

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राज्य की विधवा महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है, जिसका नाम Rajasthan Vidhwa Pension Yojana है। इस योजना को “मुख्यमंत्री एकल-नारी सम्मान पेंशन योजना” के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा और बेसहारा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है। अगर आप पात्र महिला हैं तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए Apply Online कैसे कर सकती हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण

योजना का नामRajasthan Vidhwa Pension Yojana
किसने शुरू कीराजस्थान सरकार
उद्देश्यविधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीराजस्थान की विधवा महिलाये
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटClick here

राजस्थान विधवा पेंशन योजना की पात्रता

राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी द्वारा निर्धारित किए गए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जो कि इस प्रकार से हैं:-

  • आवेदिका महिला राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • महिला की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यात्रा करने वाली विधवा महिलाओं को ही दिया जाएगा।
  • 18 साल से ज्यादा उम्र की विधवा/डाइवोर्सी या हस्बैंड द्वारा छोड़ी गई महिला इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • महिला के परिवार की सालाना आय 48000 रूपये से कम होनी चाहिए।

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आवेदन हेतु ज़रूरी दस्तावेज़

  • Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Apply Online करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:-
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Apply Online

1. SSO ID बनाएं

  •     सबसे पहले [SSO Rajasthan Portal](https://sso.rajasthan.gov.in/) पर जाएँ।
  •     अगर आपके पास पहले से SSO ID है तो लॉगिन करें, वरना “New Registration” पर क्लिक करके ID बनाएं।

2. लॉगिन करें

  •     SSO ID और Password डालकर पोर्टल में लॉगिन करें।

3. Application चुनें

  •     लॉगिन करने के बाद Social Security Pension (SSP) या Pension Schemes वाले विकल्प पर क्लिक करें
  • 4. ऑनलाइन फॉर्म भरें
  •     विधवा पेंशन योजना का चयन करें।
  •     मांगी गई जानकारी जैसे—व्यक्तिगत विवरण, बैंक डिटेल्स, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।

5. दस्तावेज अपलोड करें

  •     आवश्यक दस्तावेज (PDF या JPG फॉर्मेट में) अपलोड करें।

6. सबमिट और ट्रैक करें

  •     आवेदन सबमिट करने के बाद आपको आवेदन नंबर मिलेगा।
  •     उसी से आप अपने पेंशन आवेदन की स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन

  • राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सब डिविजनल ऑफिस या पब्लिक डेवलपमेंट ऑफिस में जाना होगा।
  • ऑफिस में जाने के बाद वहां से आपको राजस्थान विधवा पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र को आपको ध्यान से पढ़ लेना होगा, और उसमें पूछी गई सारी जानकारी को सही-सही भरना होगा।
  • आवेदन फॉर्म भर लेने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा।
  • इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आवेदन फार्म को सब डिविजनल ऑफिस या पब्लिक डेवलपमेंट ऑफिस में जमा करना होगा।
  • आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन फार्म की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
  • सब कुछ सही पाए जाने के बाद आपको राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

जरूरी बातें

  1. आवेदन करने के लिए ई-मित्र केंद्र पर भी जा सकते हैं।
  2. बैंक खाता आवेदक के नाम पर होना चाहिए और वह Aadhaar से लिंक होना जरूरी है।
  3. सही दस्तावेज़ अपलोड न करने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना क्या है?

राजस्थान विधवा पेंशन योजना राज्य की विधवा महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रूपये पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पेंशन के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि सीधे विधवा महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

राजस्थान सरकार की यह योजना विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ केवल पत्र विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाता है, विधवा महिलाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ऑफिसियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Apply Online कैसे करना है इसकी जानकारी के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

Rajasthan Vidhwa Pension Yojana को राज्य सरकार द्वारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि पति की मृत्यु के बाद महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं, और उनका कोई सहारा भी नहीं होता है।

वह दूसरों पर निर्भर रहती हैं और समाज भी उन्हें उपेक्षा की नजर से देखती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए राजस्थान विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाएं अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगी, उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इस योजना के शुरू हो जाने से पति की मृत्यु के उपरांत भी महिलाएं सम्मानित जीवन जी सकेंगी। राज्य सरकार आर्थिक सहायता के रूप में विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 500 से लेकर ₹1500 तक प्रदान करेगी, जिससे कि वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगी।

योजना के लाभ

  • राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ राज्य की उन महिलाओं को प्रदान किया जायेगा जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 1500 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में हर महीने प्रदान करेगी।
  • इस योजना के शुरू हो जाने से विधवा महिलाएं अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सकेंगी।
  • आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी और समाज में सम्मानित जीवन जी सकेंगी।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की विधवा और बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा हर महीने 1500 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में आसानी होगी।
  • राजस्थान विधवा पेंशन योजना राज्य की महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
  • इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जाता है।
  • इस योजना को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • इस योजना का लाभ 18 वर्ष से ऊपर की विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाता है।
  • राजस्थान विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त. बनाना है।

FAQs (Question & Answer)

Q1. राजस्थान विधवा पेंशन योजना क्या है?

A. यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसके तहत राज्य की विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन दी जाती है ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें।

Q2. राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?

A. इस योजना के लिए वे महिलाएँ पात्र हैं जो विधवा हों, राजस्थान की स्थायी निवासी हों, और उनकी आय निर्धारित सीमा से कम हो।

Q3. योजना के अंतर्गत कितनी पेंशन मिलती है?

A. पात्र विधवा महिलाओं को प्रतिमाह तय राशि (जो समय-समय पर सरकार द्वारा बदली जाती है) पेंशन के रूप में दी जाती है।

Q4. राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

A. महिलाएँ ऑनलाइन आवेदन राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पोर्टल (https://sso.rajasthan.gov.in/)) पर जाकर या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से कर सकती हैं।

Q5. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

A. आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होते हैं।

निष्कर्ष:

दोस्तों इस लेख में हमने Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Apply Online करने के साथ-साथ इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यह योजना राजस्थान की विधवा महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना का लाभ प्राप्त कर विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को और लोगों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें, धन्यवाद!

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