Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana विशेष रूप से बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों, विधवा महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) को राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहयोग देना है, जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अंतर्गत पात्र बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 से लेकर 71000 तक की शगुन राशि प्रदान की जाती है।
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योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana |
आयोजक | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बेटियां |
लाभ | ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अन्त्योदय विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इसके तहत सरकार का मकसद अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता देकर उनकी बेटियों के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत सरकार अलग-अलग वर्गों के अनुसार सहायता राशि प्रदान करती है। लाभार्थियों को मिलने वाली राशि इस प्रकार है—
- विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता।
- एससी, डीटी और टपरीवास समुदाय के लिए ₹71,000 की सहायता राशि।
- महिला खिलाड़ियों को ₹41,000 की वित्तीय सहायता।
- सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के परिवारों को ₹41,000 की आर्थिक मदद।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए, लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- यह योजना का लाभ केवल लड़कियों को ही दिया जायेगा।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जनजाति, विधवा, विकलांग या खिलाड़ी महिला होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, टपरीवास या अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए शादी का पंजीकरण अनिवार्य है।
विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- आधार कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागू हो)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दूल्हा/दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna online apply
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आप नीचे दी गई स्टेप्स का पालन करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
- मैरिज सर्टिफिकेट: मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए, पहले लड़की की शादी का पंजीकरण करना होगा। जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा।
- पंजीकरण करें: ऑफिशल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाएं और पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
- पोर्टल पर लॉगइन करें: रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरे।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन फॉर्म भरने के बाद, जरूरी दस्तावेज जैसे शादी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक पासवृक कॉपी अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म को एक बार जांच करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अनुदान राशि: आवेदन जमा करने के बाद, आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा और पात्र होने पर अनुदान राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार की एक अहम पहल है। इस योजना से उन परिवारों को विशेष लाभ मिल रहा है, जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।
यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं, तो इस लेख में दिए गए निर्देशों का पालन करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको योजना को समझने और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में मददगार साबित होगी।