Pradhan Mantri Awas Yojana Home Loan: सब्सिडी, पात्रता और फायदे की पूरी जानकारी

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Pradhan Mantri Awas Yojana Home Loan: अपना खुद का घर होना हर इंसान का सपना होता है। लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतें और लंबी अवधि के होम लोन कई लोगों के लिए यह सपना अधूरा छोड़ देते हैं। इसी समस्या को समझते हुए भारत सरकार ने Pradhan Mantri Awas Yojana Home Loan की शुरुआत की, ताकि आम नागरिकों को किफायती दरों पर घर मिल सके।
इस योजना के तहत पात्र लोगों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे लोन का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आप घर खरीदने, बनाने या विस्तार करने का सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।

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PMAY Home Loan: क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में “Housing for All” यानी सभी के लिए आवास के लक्ष्य के साथ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।

  • PMAY दो हिस्सों में लागू की गई है:
  • PMAY-Urban (PMAY-U) – शहरी क्षेत्रों के लिए
  • PMAY-Gramin (PMAY-G) – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
  • जब बात PMAY Home Loan की होती है, तो आमतौर पर इसका मतलब PMAY-Urban के तहत Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) से होता है।
  • स्रोत: Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India

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कैसे काम करता है?

  • PMAY के तहत सरकार सीधे पैसे नहीं देती। इसके बजाय सरकार होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देती है, जिसे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपके लोन अकाउंट में पहले ही एडजस्ट कर देती है।
  • इसका फायदा यह होता है कि:
  • लोन की मूल राशि (Principal) कम हो जाती है
  • मासिक EMI घट जाती है
  • कुल ब्याज भुगतान में भारी बचत होती है
  • यानी आप लंबे समय में लाखों रुपये बचा सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत आय वर्ग

प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को उनकी वार्षिक आय के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है:

  1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
    वार्षिक आय: ₹3 लाख तक
    ब्याज सब्सिडी: 6.5%
    अधिकतम लोन राशि: ₹6 लाख
  2. निम्न आय वर्ग (LIG)
    वार्षिक आय: ₹3 से ₹6 लाख
    ब्याज सब्सिडी: 6.5%
    अधिकतम लोन राशि: ₹6 लाख
  3. मध्यम आय वर्ग – I (MIG-I)
    वार्षिक आय: ₹6 से ₹12 लाख
    ब्याज सब्सिडी: 4%
    अधिकतम लोन राशि: ₹9 लाख
  4. मध्यम आय वर्ग – II (MIG-II)
    वार्षिक आय: ₹12 से ₹18 लाख
    ब्याज सब्सिडी: 3%
    अधिकतम लोन राशि: ₹12 लाख
    नोट: सब्सिडी केवल निर्धारित लोन राशि पर ही लागू होती है।

PMAY Home Loan के लिए पात्रता (Eligibility)

  • Pradhan Mantri Awas Yojana Home Loan का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं:
  • आवेदक के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए
  • परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं
  • पहली बार घर खरीदने वालों को प्राथमिकता
  • घर PMAY के निर्धारित कार्पेट एरिया मानकों के अनुसार होना चाहिए
  • लोन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या HFC से लिया गया हो

PMAY Home Loan किन कामों के लिए लिया जा सकता है?

  • PMAY के तहत होम लोन इन उद्देश्यों के लिए मान्य है:
  • नया घर खरीदने के लिए
  • खुद का घर बनाने के लिए
  • पुराने कच्चे घर को पक्का बनाने के लिए
  • मौजूदा घर का विस्तार या सुधार

ब्याज सब्सिडी कैसे मिलती है?

  • सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी तरह बैंक के माध्यम से होती है:
  • आप बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन लेते हैं
  • बैंक आपकी पात्रता की जांच करता है
  • पात्र पाए जाने पर सब्सिडी क्लेम सरकार को भेजी जाती है
  • सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी सीधे आपके लोन अकाउंट में जमा होती है
  • यह प्रक्रिया आमतौर पर 3 से 6 महीने में पूरी हो जाती है।

PMAY Home Loan से कितना फायदा होता है?

  • PMAY के तहत मिलने वाली ब्याज सब्सिडी से कुल बचत इस बात पर निर्भर करती है कि:
  • आपने कितना लोन लिया है
  • किस आय वर्ग में आते हैं
  • लोन की अवधि कितनी है
  • औसतन, EWS और LIG वर्ग के लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक की बचत हो सकती है, जबकि MIG वर्ग में यह बचत ₹2 लाख तक हो सकती है।

PMAY Home Loan के लिए आवेदन कैसे करें?

आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  1. बैंक या HFC के माध्यम से
    किसी भी सरकारी या निजी बैंक में जाएँ
    PMAY CLSS के तहत होम लोन के लिए आवेदन करें
    जरूरी दस्तावेज जमा करें
  2. ऑनलाइन आवेदन
    आधिकारिक PMAY पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है
    आधार, आय प्रमाण और बैंक विवरण आवश्यक होते हैं
    स्रोत: pmaymis.gov.in (Government of India Portal)
    जरूरी दस्तावेज
    आधार कार्ड
    पैन कार्ड
    आय प्रमाण पत्र
    बैंक स्टेटमेंट

PMAY Home Loan FAQs

क.क्या PMAY का लाभ दो बार लिया जा सकता है?

उत्तर:नहीं। यह योजना एक परिवार को केवल एक बार लाभ देती है।

ख.क्या महिला के नाम पर घर जरूरी है?

उत्तर: EWS और LIG वर्ग में महिला स्वामित्व अनिवार्य या सह-स्वामित्व जरूरी है।

ग.क्या पुराने लोन पर सब्सिडी मिल सकती है?

उत्तर: नहीं। सब्सिडी केवल नए होम लोन पर ही लागू होती है।

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