UP Parivarik Labh Yojana– राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी सामाजिक सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को संकट की घड़ी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत यदि किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को गुजर-बसर के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें।
आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से UP Parivarik Labh Yojana 2025 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, दस्तावेज तथा आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। National Family Benefit Scheme से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।
Parivarik Labh Yojana 2025
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है और उनका एकमात्र आय का स्रोत समाप्त हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को ₹30,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी आजीविका सुचारु रूप से चला सकें।
पहले इस योजना के तहत ₹20,000 की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया।
इस वृद्धि से अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद परिवारों को संकट की स्थिति में आर्थिक सहारा देना है, जिससे वे जीवन यापन में आने वाली कठिनाइयों से निपट सकें।
इस योजना से मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकते हैं।
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
कानपुर जिले के 1113 आवेदकों को मिली धनराशि
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लगभग 1113 पात्र आवेदक छह महीने से अधिक समय से सहायता राशि का इंतजार कर रहे थे। अंततः 20 अक्टूबर 2021 (बुधवार) को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी लाभार्थियों के खातों में ₹30,000 की धनराशि हस्तांतरित कर दी गई।
इस अवसर पर अधिकारी डॉ. प्रज्ञा पांडे ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत कुल 1474 लोगों ने आवेदन किया था। सभी आवेदनों का सत्यापन किए जाने पर पाया गया कि लगभग 155 आवेदक अपात्र हैं, जबकि 206 आवेदकों के दस्तावेज/पुष्टि-पत्र समय पर प्राप्त नहीं हो सके।
इस कारण, शेष 1113 लाभार्थियों को ही योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यह कदम सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सहारा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत एक माह का विशेष अभियान
जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन समाप्त हो गया है।
हाल ही में आयोजित एक बैठक के दौरान कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्राप्त हुए कई प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। इन पत्रों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं कि योजना के कार्यों को तेज़ी से पूरा करने के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाया जाए।
इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह है कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके और पात्र परिवारों को जल्द से जल्द वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यही है कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद प्रभावित परिवार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि उन्हें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
पारिवारिक लाभ योजना के मुख्य विवरण
योजना का नाम | Rashtriya Parivarik Labh Yojana |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | click here |
Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य
परिवार में मुखिया ही आमतौर पर आय का मुख्य स्रोत होता है, जो पूरे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे में यदि किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के मुखिया का निधन हो जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा उस परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें और जीवन यापन में कठिनाई का सामना न करना पड़े।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुखिया के निधन के बाद भी गरीब परिवारों को किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। यह सहायता राशि उनके भरण-पोषण, दैनिक खर्चों और अन्य आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी साबित होती है।
इस योजना के माध्यम से सरकार यह प्रयास कर रही है कि ऐसे दुखद समय में प्रभावित परिवार को एक मजबूत आर्थिक सहारा मिल सके, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा सकें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके मुखिया का निधन हो चुका है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा ₹30,000 की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि परिवार अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके और किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
National Family Benefit Scheme के माध्यम से प्रभावित परिवार जीवन यापन में आने वाली कठिनाइयों से राहत पा सकते हैं। यह राशि उन्हें दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी और परिवार के सदस्यों को दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि जरूरतमंद परिवार आत्मनिर्भर और सशक्त बनें।
यदि आप भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, उत्तर प्रदेश का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
ऑनलाइन चेक करें स्टेटस
यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। इसलिए सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा।
बैंक खाता खुलवाने के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद लगभग डेढ़ महीने के भीतर सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ₹30,000 की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है।
राशि प्राप्त होने की पुष्टि के लिए आप अपने बैंक खाते की स्थिति (बैलेंस/स्टेटस) नियमित रूप से जांचते रहें। इसके लिए आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं या बैंक शाखा जाकर पासबुक में एंट्री भी करवा सकते हैं।
यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका बैंक में खाता होना अति आवश्यक है इसलिए आपको पहले बैंक में खाता खुलवाना होगा | तत्पश्चात इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करना है, आवेदन करने के डेढ़ महीने के अंदर सरकार आपके बैंक खाते हैं राशि हस्तांतरित कर देगी, राशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते का स्टेटस चेक करते रहे हैं या फिर बैंक में जाकर पासबुक की एंट्री करा सकते हैं |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: विशेषताएं और लाभ
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके मुखिया का निधन हो चुका है, जिससे उनका जीवनयापन संकट में आ गया हो।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें और आर्थिक तंगी से बाहर निकल सकें। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, इसलिए योजना में आवेदन करने के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- इस योजना में उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। अब तक हजारों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, और भविष्य में भी इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंदों को सहायता पहुँचाने का लक्ष्य है।
- इस योजना से प्रदेश में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे जरूरतमंद परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।
- योजना से संबंधित महत्वपूर्ण पात्रता एवं शर्तें:
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर ही आवेदन करना अनिवार्य है।
- यदि मृत्यु के एक वर्ष बाद आवेदन किया गया है, तो लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- आवेदन करने के लगभग 45 दिनों के भीतर सहायता राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है:
- आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही स्वीकार किए जाएंगे।
- आवेदन करते समय राष्ट्रीयकृत बैंक खाते (Nationalized Bank Account) का विवरण देना अनिवार्य है। सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) के खाते मान्य नहीं होंगे।
- केवल तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र ही इस योजना के अंतर्गत मान्य माना जाएगा।
- आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी को सत्य माना जाएगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई गलत जानकारी या त्रुटि पाई जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों का संलग्न (attach) करना अनिवार्य है।
- केवल तहसील स्तर पर मान्यता प्राप्त अस्पताल या नगर पंचायत से जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा अपलोड किया गया फोटो 20KB से अधिक का नहीं होना चाहिए और यह JPG फॉर्मेट में होना चाहिए।
- सभी दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अपलोड किए जाएं, जिनका आकार 20KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता
आवेदकों को नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो
आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए
National Family Benefit Scheme का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए
तथा ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 46,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।
|MKSY| मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
Required Documents
- इस योजना के तहत आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं:-
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-
पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
इस होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
जनपद
निवासी
आवेदक विवरण
बैंक अकाउंट विवरण
मृतक का विवरण
कैप्चा कोड
संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है।
इस प्रकार आप का पंजीकरण हो जाएगा।
Parivarik Labh Yojana आवेदन की स्थिति
आवेदन की स्थिति देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:-
National Family Benefit Scheme Online Status
आवेदन पत्र की स्थिति जांचने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है
क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आप से पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी है जैसे
District
Account/ Register Number
संपूर्ण जानकारी दर्ज करते ही आपको Search के बटन पर क्लिक करना है।
इस प्रकार आप आवेदन पत्र की स्थिति जांच सकते हैं
जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एसडीएम लॉगइन
लोगिन करने हेतु निम्नलिखित चरणों का पालन करें:-
अधिकारी और एसडीएम लोगिन करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
इस होम पेज पर आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एसडीएम लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है
क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
अधिकारी
जिला
पासवर्ड
कैप्चा कोड
संपूर्ण जानकारी दर्ज करते ही आपको Log In के बटन पर क्लिक करना है।
इस प्रकार एसडीएम/ अधिकारी लॉगिन हो जाएगा
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभार्थियों का विवरण देखने हेतु नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:-
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने के लिए समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
इस होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हें अनुदान स्वीकृत हो चुका है) के विकल्प पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है
दर्ज करने के बाद आपके सामने जनपद वार्ड लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा|
पारिवारिक लाभ योजना नई लिस्ट
यदि आप परिवारिक लाभ योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा:-
सर्वप्रथम आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है अब आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा |
इस पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिनका बिल जेनरेट हो चुका है) विकल्प पर क्लिक करना है |
क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको अपना जिला चुनना होगा |
जिला पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा अब आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना है |
तहसील पर क्लिक करते ही एक और पेज खुल जाएगा अब आपको अपना ब्लॉक चुनकर उस पर क्लिक करना है |
अब आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा तो था आपको एक और सूची दिखाई देगी इस सूची में से आपको अपना गांव / कस्बा चुनकर उस पर क्लिक करना है |
अब आपके सामने नामों की लिस्ट आ जाएगी इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं |
आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी आवेदन पत्र के लिए दिशानिर्देश देखना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों फॉलो करना है
दिशा निर्देश डाउनलोड करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश के विकल्प पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी
इसमें आप आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।
इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना होगा
इस प्रकार की पीडीएफ आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से आप शासनादेश डाउनलोड कर पाएंगे:-
शासनादेश डाउनलोड करने हेतु आपको समाज कल्याण पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
इस होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खुलकर आएगी।
इस फाइल में आपको योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
आप इसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके अपने डिवाइस में डाउनलोड भी कर सकते हैं।