Kanyadan yojna haryana online registration : राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता 1 लाख 1 हजार दी जाती है। जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और लाभ की पूरी जानकारी एक ही जगह पर।
Kanyadan yojna haryana online registration
| योजना का नाम | Kanyadan yojna haryana online registration |
| आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा |
| कब आरम्भ की गई | 19 जून 2024 |
| सम्बन्धित विभाग | श्रम विभाग |
| राज्य | हरियाणा |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
| उद्देश्य | श्रमिको की बेटी के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| आर्थिक सहायता राशी | 1 लाख 1 हजार रूपेय। |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| ऑफिशियल वेबसाइट | Click Here |
Kanyadan yojna haryana online registration क्या है।
हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को अपनी बेटी की शादी के लिए 1 1 लाख 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह लाभ केवल उन श्रमिकों को मिलेगा जो श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। इस योजना का संचालन हरियाणा श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत, बेटी की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा विवाह से तीन दिन पहले श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को अपनी बेटी की शादी के लिए विवाह से तीन दिन पहले 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि समय पर मिलने से श्रमिक अपनी बेटी का कन्यादान सुगमता से कर सकेंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत, एक परिवार की बेटियों को ही इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
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हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई कन्यादान एवं शादी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बाधा के अपनी बेटी का विवाह संपन्न कर सकें। इस योजना का लाभ केवल राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलेगा।
इस योजना के तहत श्रमिकों को अपनी बेटी के विवाह के लिए 1 लाख 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें से 75 प्रतिशत राशि, यानी 75,000 रुपये, बेटी के विवाह से तीन दिन पहले श्रमिक को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वह अपनी बेटी का कन्यादान सुगमता से कर सके। हरियाणा श्रम विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम तीन बेटियों को ही मिलेगा। इसके लिए श्रमिक की श्रम कल्याण बोर्ड में कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता अनिवार्य है।
पात्रता मापतण्ड
- हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक श्रमिक होना चाहिए और पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 3 बेटियो को ही प्राप्त होगा।
- श्रमिक की बेटी की विवाह के समय आयु 18 या इससे अधिक होनी चाहिए।
- विवाह कार्ड एंव आवेदन पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।
- वर और वधु को विवाह की कानूनी आय भी प्राप्त होनी चाहिए।
- लाभार्थी इस योजना मे कन्यादान के रूप मे अपनी बेटी की शादी के 3 दिन पहले आवेदन कर सकते है।
- आवेदक का बैंक खाता व मोबाइल नम्बर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना के लाभ
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- ताकि वे बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी बेटी का विवाह सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें।
- हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना के तहत, राज्य के श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिये 1 लाख 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसमें से 75 प्रतिशत राशि विवाह के तीन दिन पहले दी जाएगी, ताकि श्रमिक अपनी बेटी का कन्यादान कर सकें।
- इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि का चेक विभाग के अधिकारी स्वयं वितरित करेंगे, और शेष राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी।
- यह योजना श्रमिकों की पुत्री की शादी के वित्तीय भार को कम करने में सहायता करेगी।
आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रमिकों की बेटियों को सहायता प्रदान करने के लिए कन्यादान एवं शादी सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार गरीब श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना के तहत, श्रमिकों की बेटी के विवाह के लिए दी जाने वाली 75 प्रतिशत राशि, यानी 75,000 रुपये, विवाह के तीन दिन पहले कन्यादान के लिए प्रदान की जाएगी।
जरुरी दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- शादी कार्ड
- बैंक पासबुक
- श्रमिक कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो।
हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा राज्य के इच्छुक और पात्र श्रमिक जो हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है, जिसे अपनाकर आप आसानी से योजना में आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको कन्यादान एंव शादी सहायता योजना की ऑफिशियल हरियाणा लेबर वेबसाइट पर चले जाना है।
- हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा होम पेज पर आपको हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का विकल्प दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको Registration के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है अब आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना मे ऑनलाइन आवेदन कर सकेगें और लाभ प्राप्त कर सकेगें।
सम्पर्क विवरण
यदि आप हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
Helpline Number – 1800 180 2129
इस योजना से जुड़े प्रश्न उतर
प्रश्न. हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना क्या है?
उत्तर: यह हरियाणा सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी शादी बिना आर्थिक बोझ के सम्पन्न हो सके।
प्रश्न. इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
उत्तर: पात्र लाभार्थी परिवारों को सरकार की ओर से ₹51,000 तक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है (राशि समय-समय पर संशोधित हो सकती है)।
प्रश्न. योजना के लिए कौन पात्र हैं?
उत्तर: हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी, जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है (आमतौर पर ₹1,80,000 से ₹3,00,000 तक), इस योजना के लिए पात्र हैं। साथ ही, लाभार्थी बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: इच्छुक आवेदक हरियाणा सरकार के Saral Haryana Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और शादी से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
प्रश्न. योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देकर समाज में समानता और बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना है।
निष्कर्ष (Conclusion)
हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का माध्यम है, बल्कि यह बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। सरकार का यह प्रयास समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की भावना को और मजबूती देता है। यदि आप पात्र हैं, तो समय रहते इस योजना का लाभ अवश्य उठाएँ और अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाएँ।

Rohit Kumar
रोहित कुमार एक कंटेंट राइटर हैं, इन्हें सरकारी योजनाओं और इससे जुड़ी जानकारियों पर काम करने का 3 वर्षों का अनुभव है। यह सभी जानकारियों को सरल भाषा में लेख के रूप में लिखते हैं, ताकि आम लोगों को योजनाओं की सटीक जानकारी मिल सके।
